SC On Lakhimpur Kheri Case: उत्तर प्रदेश में बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष मिश्रा को आज देश की शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में पीड़ितों को सही से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। पीड़ितों के पक्ष को सही तरीके से सुना ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशिष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है।
SC On Lakhimpur Kheri Case: SC ने की जमानत रद्द
जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। इसके साथ ही आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की नए सिरे जांच शुरू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं।
SC On Lakhimpur Kheri Case: पिछली सुनवाई में यूपी सरकार के वकील की क्या थी दलील
पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने वाले वकील महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि “जहां तक मेरिट का सवाल है, हम हलफनामे पर भरोसा कर रहे हैं। हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो कुछ भी कहा, हम वही कह रहे हैं। हमने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि गवाहों को सुरक्षा दी की गई है। हमने सभी 97 गवाहों से संपर्क किया है और उन सभी ने कहा कि कोई खतरे वाली बात नहीं है। ”
SC On Lakhimpur Kheri Case: क्या थी पूरी घटना
बीते 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों की कार से कुचलने से मौत हो गई थी। जिसके बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता और एक पत्रकार समेत ड्राइवर हरिओम की मौत हो गई थी। इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर निषाद और पत्रकार रमन कश्यप मारे गए थे। इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा है। जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पूरे मामले की फिर से जांच के आदेश दिए हैं।
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