Supreme Court decision on electoral bonds : एलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मंगलवार शाम तक एसबीआई को देना होगा ब्योरा

Supreme Court decision on electoral bonds

Supreme Court decision on electoral bonds : एलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि 12 मार्च की शाम तक इसके बारे में बैंक ब्योरा दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक ये ब्योरा पब्लिश करने के निर्देश दिए हैं।

सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर बड़ी टिप्पणी (Supreme Court decision on electoral bonds) की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है।

SBI को देना होगा एफिडेविट

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि , SBI अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का हलफनामा दें जिसमें वो कहेंगे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन SBI को नोटिस देते हैं कि अगर आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्यावाही कर सकते हैं।

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26 दिनों में क्या काम किया

सीजेआई ने एसबीआई से ये भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मिलान किया। मिलान के लिए समय मांगना सही नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे।

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