Pratapgarh News : कन्धई थाना के उतरास गांव के रहने वाले शिवप्रसाद को मनबढ़ और दुसाहिस बताते हुए उनके ऊपर पुलिस ने धारा 110 G के तहत नोटिस जारी करदी थी। जिसके खिलफा शिवरप्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस को अवैध करार दिया।
पंचायती चुनाव मे हुई हिंसा में था नाम, जिसमें मिली है जमानत
19 अप्रैल 2021 ग्राम सभा उतरास पंचायती चुनाव में हुई हिंसा और पंचायती चुनाव गड़बड़ी को लेकर ग्राम सभा के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें शिव प्रसाद का भी नाम शामिल था। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। शिव प्रसाद पेशे से एक पत्रकार हैं