Karnataka Hijab Controversy Update: हिजाब विवाद मामले की आज बुधवार को कार्नाटक हाईकोर्ट में जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित की बेंच ने फैसला सुनाते हुए इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में भेजने का फैसला लिया। हिजाब मामले पर कर्नाटक सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामले में दायर की गई सभी याचिकाएं बेबूनियाद और गलत है। साथ ही ये भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्रता दी गई है। कर्नाटक सरकार ऐसे मामलों में किसी तरह के कोई आदेश नहीं देता है। मामले को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में अगले एक सप्ताह तक धारा 144 लागू कर दिया है।
Karnataka Hijab Controversy Update: बेंगलुरु में धारा 144 लागू

कर्नाटक में हिजाब मामला धीरे-धीरे उग्र होता जा रहा है। कर्नाटक खासकर बेंगलुरु में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में बेंगलुरु प्रशासन ने पूरे शहर में अगले हफ्ते तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में सभी स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के प्रदर्शन, हंगामे और नारेबाजी पर रोक लगा दिया है।
Karnataka Hijab Controversy Update: जानिएं क्या है पूरा मामला

दरअसल बीते माह जनवरी में उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनकर क्लास में आने की कोशिश की तो उन्हें क्लास के बाहर ही रोक दिया गया। जिसके बाद कॉलेज की ही एक छात्रा ने मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के कुंदनपुर में भी देखने को मिला था जहां एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में आने से रोका गया था।
Karnataka Hijab Controversy Update: 3 दिनों तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद
इन घटनाओं के बाद धीरे-धीरे मामले ने तूल पकड़ लिया आपको बता दें, कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है, और अब इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई के बड़ी बेंच के अधीन है।
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