Night Curfew: कोरोना (Corona) के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज (Today) से हरियाणा (Haryana) में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। राज्य के गृहमंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की जानकारी दी है। नाइट कर्फ्यू आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
24 घंटे में 3440 लोग हुए संक्रमित, 16 की हुई मौत
इससे पहले हरियाणा में सरकार ने कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों को फिर बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. इस फैसले के बाद निजी स्कूल संचालक सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी आदमी को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। बिना किसी काम से सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नाइट कर्फ्यू के दौरान इनको मिलेगी छूट
- प्रदेश की सीमा से गुजरने वाले दूसरे राज्यों के सभी वाहनों और लोगों को प्रदेश की सीमाओं से गुजरने की छूट रहेगी
- अंतरराज्यीय या राज्य स्तर पर वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को रात्रि कर्फ्यू से छूट दी गई है।
- मेडिकल स्टोर, अस्पताल और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे-गर्भवती महिलाएं और मरीज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रात्रि में भी आ-जा सकते हैं।
- यात्रा के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतरराज्यीय बस स्टैंडो पर आने-जाने के लिए होगी छूट।
हरियाणा में कोरोना (Covid-19) के नए मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के चलते राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का ऐलान किया है। रविवार को कोरोना के 3440 नए मामले सामने आए, और 16 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। हरियाणा में अब तक 3,16,881 लोग कोरोना (Night Curfew in Haryana) से संक्रमित हो गए चुके है।
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देश में 24 घंटे में 1.52 लाख नए मामले आए सामने
देश में पिछले सप्ताह में हर दिन लगभग 1,24,476 नए कोरोना (Corona vairus) के मामले दर्ज किए गए है। 5 अप्रैल को पहली बार कोरोना के 24 घंटे में एक लाख से अधिक मामले सामने आये थे। वहीं रविवार (11 अप्रैल) को 24 घंटे में कोरोना के 1.52 लाख नए मामले आए है।