कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने प्रभावी नियंत्रण के लिए गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी।
नई गाइड लाइन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करता है।
जारी की गई नई गाइडलाइन में राज्य सरकारों को परिस्थिति के अनुसार प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
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नई गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन प्रदेशों में आरटी – पीसीआर टेस्ट का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70% से भी अधिक करने की आवश्यकता है।
टेस्ट अभियान के तहत पाये गये नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। कोरोना के पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन चिन्हित करना चाहिए।
गृह सचिव जय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि राज्य और प्रदेशों को सार्वजनिक रुप से भीड़ भाड़ वाली जगहों और कार्यस्थलों में काम करने वाले लोगों को कोरोना से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार को अपनाया जाना चाहिए और टेस्ट, ट्रैक व ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।