UP Lakhimpur Kheri violence: सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर धारा 307 लगाने का दिया आदेश

UP Lakhimpur Kheri violence

UP Lakhimpur Kheri violence: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इस केस में सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के साथ अन्य 13 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 307 लगाने का आदेश जारी है। बता दें, हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को आईपीसी की धारा 307 में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले आरोपी को 10 साल की सजा होती है।

UP Lakhimpur Kheri violence: विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार

वहीं इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि, “मोदी जी, फिर से माफ़ी मांगने का टाइम आ गया…लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ।” इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सच सामने है।

आपको बता दें, इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया,कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले का मुख्य आरोपी है।

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