Supertech Twin Towers: सु्प्रीम कोर्ट ने दिया ट्विन टावर को 28 फरवरी तक गिराने का आदेश

Supertech Twin Towers

Supertech Twin Towers: सुपरटेक बिल्डर कंपनी के एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बनी ट्विन टावर का गिरना तय माना जा रहा है। बता दें, इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बने दोनो टावरों को 2 हफ्ते के अंदर गिरा दिया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को आदेश दिया है कि इस संबंध में 72 घंटों यानी 3 दिन के अंदर नोएडा अथॉरिटी इससे संबंधित सभी पक्षों की एक मीटिंग कर सुपरटेक बिल्डर कंपनी के एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बनी ट्विन टावर को गिराने का पूरा शेड्यूल बनाए।

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Supertech Twin Towers: सुपरटेक वापस करे फ्लैट खरीददारों के पैसे

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आपको बता दें, इससे पहेल भी सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड को एक आदेश दिया था जिसके मुताबिक सुपरटेक बिल्डर कंपनी को उन सभी लोगों के पैसे वापस करने होंगे जिन्होंने एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बनी ट्विन टावर में फ्लैट बुक किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की अदालत ने कहा कि जिन लोगों के होम लोन बाकी हैं, उन्हें बिल्डर कंपनी क्लियर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया था कि जिनका लोन क्लियर हो चुका है उन्हें 10 अप्रैल तक एनओसी भी दे दिया जाए।

Supertech Twin Towers: 2 सप्ताह के अंदर गिराई जाए दोनो इमारत

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आपको बता दें, सुपरटेक की एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बने 40 मंजिला ट्विन टावर में ऐसे कई फ्लैट्स ऐसे थे जो बिना मंजूरी के ही बने थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि 2009 में नोएडा प्राधिकरण ने जो मंजूरी दी थी वो अवैध थी। इन दोनो ही 40 मंजिला इमारतों को बनाने में तय किए गए न्यूनतम दूरी मानदंड का उल्लंघन किया गया था। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर दोनो इमारतों को गिराया जाए। इससे पहले 31 अगस्त 2021 को भी आदेश जारी तक दोनो टवर्स को गिराने का आदेश जारी किया था।

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