Lakhimpur Kheri Case Update: लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने किया आत्मसमर्पण

UP Lakhimpur Kheri Case

Lakhimpur Kheri Case Update: लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष मिश्रा ने आज सरेंडर कर दिया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ सोनू की जमानत याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लखीमपुर खीरी हत्याकांड के आरोपी आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का नोटिस भी किया था, जो 25 अप्रैल सोमवार को खत्म होने वाले है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने के बाद और कोर्ट द्वारा दी सरेंडर करने की डेडलाइन खत्म होने के एक दिन पहले आज मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

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Lakhimpur Kheri Case Update: आरोपी को भेजा गया जेल

Lakhimpur Kheri Case Update
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आरोपी आशीष मिश्रा आज रविवार को खुद कोर्ट पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। आशीष मिश्रा के आत्मसमर्पण करने के तुरंत बाद ही आरोपी को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें,  लखीमपुर खीरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी आरोपी आशीष मिश्रा के आत्मसमर्पण करने के तुरंत बाद ही पूरे लखीमपुर खीरी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिसबल की तैनाती कर दी गई है। जिससे इलाके में किसी तरह की हिंसा ना होने पाए।   

Lakhimpur Kheri Case Update: 18 अप्रैल को SC ने किया था जमानत रद्द

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लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 18 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस मामले में पीड़ितों की सही तरीके से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। पीड़ितों के पक्ष को सही तरीके से सुना ही नहीं गया था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशिष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए भी कहा था।

Lakhimpur Kheri Case Update: नए सिरे से जांच शुरू करने का दिया था आदेश

आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। इसके साथ ही 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की नए सिरे जांच शुरू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिए थे।

Lakhimpur Kheri Case Update: क्या थी पूरी घटना

बीते 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों की कार से कुचलने से मौत हो गई थी। जिसके बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता और एक पत्रकार समेत ड्राइवर हरिओम की मौत हो गई थी। इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर निषाद और पत्रकार रमन कश्यप मारे गए थे।

इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा है। जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पूरे मामले की फिर से जांच के आदेश दिए हैं।

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