12वीं की परीक्षा में अपनाई जा सकती है पिछले साल की नीति : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि अगर सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कोविड महामारी के बीच पिछले साल लिए गए फैसले से पीछे हट रही है तो इसका कारण बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पिछले साल अपनाई गई नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से बुधवार तक का समय देने का आग्रह किया ताकि वह महामारी के कारण बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के निर्णय के साथ वापस आ सके।

जस्टिस ए.एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने एजी से कहा, आप एक निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि आप पिछले साल परीक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं, तो आप हमें अच्छे कारण बताएं।
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जो नीति पिछले वर्ष अपनाई गई थी उसे इस वर्ष भी अपनाया जा सकता है और दोहराया कि यदि केंद्र पहले जारी अधिसूचना से हट रहा है तो उसके पास ठोस कारण होना चाहिए।

अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई है।

पीठ ने जवाब दिया, जो भी फैसला उचित हो, ले लो, लेकिन याचिकाकर्ता ने जो व्यक्त किया है वह यह है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए।

पीठ ने एजी से आगे पूछा, पिछले साल एक अधिसूचना जारी की गई थी, इसे इस साल क्यों जारी नहीं रखा जा सकता है?  मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था, ताकि इसके बजाय एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ कार्यप्रणाली तैयार की जाए।

याचिका में कहा गया है, कोविड की स्थिति पिछले साल की तुलना में अधिक गंभीर है और उत्तरदाताओं को बारहवीं कक्षा के छात्रों के ग्रेडिंग / अंकों का आकलन करने के लिए पिछले वर्ष की तरह ही मानदंड अपनाने की आवश्यकता है।

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याचिका में कहा गया है कि अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बीच छात्रों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा परीक्षाओं को एक अनिर्दिष्ट तारीख तक स्थगित करने वाली अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर प्रतिवादियों को उसी पद्धति को लागू करने का निर्देश दे सकती है, जिसे दसवीं कक्षा के लिए परिणाम घोषित करने और कक्षा बारहवीं के लिए परीक्षा रद्द करने के लिए अपनाया जा रहा है।

पिछले साल, महामारी के बीच शीर्ष अदालत ने बोर्ड से छात्रों के पहले के मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम निर्धारित करने और घोषित करने के लिए कहा था।

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