राजद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर है कि दिल्ली कोर्ट ने शरजील के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। साथ ही शरजील इमाम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है। पुलिस से राजद्रोह पर संज्ञान के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी लेने को कहा है।
आपको बदा दें फिलहाल राजद्रोह का आरोपी शरजील इमाम असम की एक जेल में बंद है और कोरोना संक्रमित है। अदालत ने आरोपी शरजील इमाम को एक सितंबर को पेश करने का आदेश भी दिया है। हालांकि, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से शरजील इमाम पेशी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कराई जा सकती है।
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट को ये जानकारी भी दी कि शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से पुलिस ने मंजूरी मांगी है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने इस बाबत पुलिस को कोई मंजूरी नहीं दी है।
आपको बता दें, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की है उसके मुताबिक शरजील इमाम जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर देश विरोधी बयानबाजी कर रहा था। शरजील इमाम ने नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया था, जिसके बाद ही जामिया हिंसा हुई थी।