गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करने पर नहीं कटेगा चालान, माननी पड़ेगी कुछ शर्तें

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नई दिल्ली: गाड़ी चलाते समय फ़ोन(Mobile Phone) पर बात करने को ट्रैफिक (Traffic Rules) नियमों का उल्लंघन माना गया है।गाड़ी चलाते समय समय फोन  पर बात करने पर आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है। यह ना सिर्फ गाड़ी चलाते हुए बात करने के वाले के लिए खतरनाक साबित हो सकता है बल्कि गाड़ी में बैठी और लोगों के लिए भी खतरनाक है। हालांकि अब नए नियम के मुताबिक़ आप कार ड्राइव करते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ख़ास शर्त है जिसको मानना सबके लिए जरूरी है।

 गाड़ी चलाते समय फोन के उपयोग पर नहीं कटेगा चालान

दरअसल मोटर वाहन अधिनियम 1989 में कार चलाते समय फ़ोन पर बात करने को लेकर कड़े नियम हैं और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। हालांकि कार चलाते समय कई बार फ़ोन पर नेविगेशन देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार ने गाड़ी चलाते समय नेविगेशन की जरूरत को देखते हुए गाड़ी  चलाते समय नेविगेशन के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई न करने का आदेश दिए हैं। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव किया है।

गाड़ी चलाते समय नेविगेशन का उपयोग करने पर नहीं कटेगा चालान

कई गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा होता है,जिसकी वजह से ड्राइवर को फ़ोन की मदद से ही नेविगेशन देखना होता है जिसके चलते कई बार वाहन चालकों को भारी भरकम चालान देना पड़ सकता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नियमों में बदलाव कर दिया गया है।

अगर अब गाड़ी चलाते समय फोन पर नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े भी जाते हैं तो इसके लिए चालान नहीं कटेगा लेकिन अगर फोन पर बात करते हुए पकड़े जाएंगे तो पहले की तरह फाइन देना पड़ेगा ।

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