बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कोरोना से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। साथ ही कोरोना के नियमों की सख्ती से पालन कराने की तैयारी की है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया है।
गृह विभाग ने राजस्थान में कोरोना महामारी अध्यादेश, 2020 के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम का सख्ती से पालन करने के उद्देश्य से आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सभी कार्यस्थलों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और कर्मचारियों और अधिकारियों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन में मास्क या फेस कवर करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये, दुकानदार के बिना फेस मास्क या फेस कवर किए ग्राहकों को सामान बेचने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 14 लाख 35 हजार के पार जा पहुंची है। 9 लाख 15 हजार से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं देशभर में कोरोना से 32 हजार 771 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में 35090 कोरोना के केस हैं। 25353 लोग ठीक हो चुकें हैं, तो वहीं 621 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।