ट्रैफिक को लेकर क्या होंगे नए नियम, कब से हो रहे हैं लागू

कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक वाहन चालकों पर नकेल कसी गई। मिली जानकारी के अनुसार लाखों लोगों के चालान काटे गए। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने E-Challan को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। Traffic के लिए केंद्र की ओर से नए नियम लागू किए जाएंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इन नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। ‌इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है। आईटी सर्विस के जरिए ट्रैफिक नियमों को सुदृढ़ बनाने की योजना है। जिससे कि वाहनों की चोरी और सड़क दुर्घटना पर काबू पाया जा सके।

आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इन नियमों के जरिए वाहन चालकों को ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर हो रही बेज्जती निजात मिलेगी। सड़क पर वाहनों को रोककर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग किए जाने वाले तरीकों को अब बदल दिया गया है। अब सड़क के बजाय कार्यालय में बैठकर डॉक्यूमेंट चेक कराने होंगे। अगर किसी के कागज में कोई कमी रहती है तो उसे E-Challan पकड़ा दिया जाएगा।

इसमें तरीके में फिजिकल डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की जाएगी, बल्कि ई डॉक्यूमेंट पर ज्यादा ध्यान होगा। इस नए तरीके में एक कमी यह नजर आ रही है कि डॉक्यूमेंट के एक्सपायर होने की पुष्टि करना मुश्किल होगा। फिलहाल इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।

इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस पोर्टल भी विकसित होगा। जिस पर ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। इस रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा। फिर भी कोई गड़बड़ी होने पर ईडी इसकी जांच करेगा। अगर यह वैध रहा तो फिजिकल डॉक्यूमेंट की मांग नहीं होगी।

इस नए नियम के अनुसार सभी वाहन चालकों को डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना जरूरी होगा। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट मेंटेन रखना होगा। इसके अलावा ड्राइवर के व्यवहार पर भी ट्रैफिक पुलिस की नज़र बनी रहेगी।

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