ड्राइविंग लाइसेंस समेत मोटर वाहन संबंधी जरुरी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ी

Driving License: डीएल समेत कई जरुरी दस्तावेजों की वैधता की तारीख को बढ़ा दिया गया है। जी हां भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (driving license), पंजीकरण प्रमाण (आर.सी.) (Proof of registration) व परमिट (Permit) जैसे मोटर वाहनों के जरुरी दस्तावेजों (Document) की वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन  के दौरान जिन लोगों के वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई थी। उन्हें अब परेशान होने की जरुरत नहीं है । क्योकि अब वाहन संबंधी जरुरी दस्तावेजों की वैधता की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है।

आपको बता दे कि इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम ये संबंधित जरुरी दस्तावेजों की  वैधता की तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो चुकी है, उन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा ।

ये एडवाइजरी इस संबंध में आखिरी बार जारी की जा रही है। ऐसे में सभी जरुरी कार्रवाई को पूरा कर लिया जाए। जिससे किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों को 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों  की वैधता 30 जून 2021 तक मान्य हो सकती है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को वैध माने। जिससे नागरिकों को वाहन संबंधी लाभ मिल सकें।

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