UP Pratapgarh news Update: सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव को मिली जमानत

UP Pratapgarh news Update

UP Pratapgarh news Update: बीते दिनों दलित महिला के साथ मारपीट और जमीन कब्जा करने की कोशिश में गिरफ्तार हुए समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की मुश्किलें खत्म हो गई हैं। आपको बता दें, छविनाथ यादव को इस मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी लेकिन सूत्रों के अनुसार छविनाथ यादव को फिर से जमानत मिल गई है।

 

UP Pratapgarh news Update: क्या है पूरा मामला

दरअसल बीते साल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ मानिकपुर थाने में एक दलित महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें महिला की ओर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव पर महिला के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी और जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया था।

UP Pratapgarh news Update: दबंगई का एक वीडियो हुआ था वायरल

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बता दें, उस वक्त आरोपी छविनाथ यादव के दबंगई का एक वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में दलित गायत्री हरिजन की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छवि नाथ यादव जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज किया था। उस वक्त पुलिस ने छविनाथ के अलावा आरोपी गनर राम सिंह यादव के साथ साथ अन्य तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

UP Pratapgarh news Update: छविनाथ यादव पर एससी/एसटी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज

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आपको बता दें, जिला प्रशासन ने उस वक्त आरोपी सपा नेता छविनाथ यादव पर एससी/एसटी की संगीन धाराओं के अलवा गैंगस्टर एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था। इसके अलावा आरोपी नेता छविनाथ यादव पर पहले से ही दो दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी छविनाथ यादव हिस्ट्रीशीटर भी है।

UP Pratapgarh news Update: पहले जनपद न्यायालय ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

इस मामले में आरोपी छविनाथ यादव की जमानत याचिका पहले जनपद न्यायालय ने खारिज कर दी थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जिसके बाद आरोपी छविनाथ यादव के जमानत मिलने का विरोध करते हुए दलित पीड़िता गायत्री हरिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जहां मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज कर दी थी। लेकिन अब छविनाथ को जमानत मिल गई है।

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