UP Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी केस मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ सोनू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीते रविवार को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डेडलाइन से महज एक दिन पहले सरेंडर किया था। जिसके बाद आज आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी होनी है। आज कोर्ट में लखीमपुर खीरी हत्या कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी।
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UP Lakhimpur Kheri Case: 18 अप्रैल को SC ने रद्द की थी जमानत अर्जी, कोर्ट में पेश होने का दिया था आदेश

लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 18 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस मामले में पीड़ितों की सही तरीके से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। पीड़ितों के पक्ष को सही तरीके से सुना ही नहीं गया था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशिष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए भी कहा था।
UP Lakhimpur Kheri Case: नए सिरे से जांच शुरू करने का दिया था कोर्ट ने आदेश

आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। इसके साथ ही 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की नए सिरे जांच शुरू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिए थे।
UP Lakhimpur Kheri Case: क्या थी पूरी घटना
बीते 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों की कार से कुचलने से मौत हो गई थी। जिसके बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता और एक पत्रकार समेत ड्राइवर हरिओम की मौत हो गई थी। इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर निषाद और पत्रकार रमन कश्यप मारे गए थे।
इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा है। जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पूरे मामले की फिर से जांच के आदेश दिए हैं।
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