लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे स्मॉग और वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने लखनऊ और वाराणसी समेत 13 जिलों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। लखनऊ के साथ ही 13 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है।
अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करते हुये एनजीटी कोर्ट नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये हैं।
शासनादेश के अनुसार, न्यायालय द्वारा प्रदेश के जिन जनपदों के एयर क्वालिटी इन्डेक्स (AQI) का उल्लेख किया गया है, उनमें मुजफ्फरनगर को ‘खराब’, आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ को ‘बहुत खराब’ और गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलन्दशहर को ‘गंभीर’ बताया है। इन स्थानों पर NGT के आदेश का पालन करते हुये इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन के जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन जनपदों में एक्यूआई मॉडरेट या उससे बेहतर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं। इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए ग्रीन पटाखे व डिजिटल लेजर आदि की नई तकनीकी के प्रयोग को आम जन में प्रोत्साहित किया जाए।