अनलॉक 5 के दिशा-निर्देश आज होंगे जारी, स्कूल खोलने के क्या होंगे नए नियम ?

नई दिल्ली: अनलॉक- 5 की आज गाइडलाइंस जारी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय घोषणा करेगा अनलॉक-5 के दिशा-निर्देशों की। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2020 से लागू होने वाली गाइडलाइंस में इस बार बंद पड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे सिनेमा हॉल, ट्रेन, मनोरंजन पार्क समेत स्कूलों को खोले जाने संबंधित दिशा निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) शामिल किये जाएंगे।

नए गाइडलाइंस के तहत स्कूलों को पूरी तरह से खोले जाने की संभावनाएं

अनलॉक-5 के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा आज जारी की जाने वाली चरणबद्ध पांचवें चरण की अनलॉक की प्रक्रिया में 9वीं कक्षाओं से 12वीं कक्षाओं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोले जाने की बजाय पूरी तरफ खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि, इस बार भी इस पर अंतिम फैसला सम्बन्धित राज्य द्वारा ही लिये जाने का प्रावधान जारी रह सकता है। राज्य सरकारें अपने यहां कोरोना महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हालातों का मूल्यांकन करने के बाद ही स्कूलों को पूरी तरह से खोलने या आंशिक रूप से खोले जाने का फैसला लेंगी।

 वहीं इससे पहले जारी किये गए अनलॉक 4 के गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूलों को मार्गदर्शन कक्षाओं के आयोजन की छूट दी गयी थी। इसके तहत स्कूलों को निर्धारित SOP और नियमों का पालन करते हुए इन कक्षाओं के छात्रों के लिए रोस्टर के अनुसार काउंसलिंग क्लासेस आयोजित करने की छूट दी गयी थी। हालांकि, यह छूट सम्बन्धित राज्यों की सरकारों की इच्छा पर निर्भर थीं और छात्रों को मार्गदर्शन कक्षाओं में शामिल होने की अनिवार्यता नहीं थी। वहीं कई राज्यों ने स्कूलों को फिलहाल न खोलने का फैसला किया था तो वहीं कई राज्यों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में काउंसलिंग क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं।

 

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