सामान की आवाजाही पर रोक ना लगाए राज्य-गृह सचिव

कोरोना महामारी फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउऩ का सहारा लिया। करीब 69 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद कई सेक्टर को खोला गया । अनलॉक- 3 में जिम इत्यादी खोलने को भी मंजूरी दी गई। हालांकि स्कूल कॉलेज एवं कई अन्य सेक्टरों को अभी भी किसी तरह की छूट नहीं मिली है।

इस बीच केंद्र ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन में ढील के दौरान व्यक्तियों के आवागमन और जरुरी सामानों के आवागमन  पर किसी तरह की रोक ना लगाई जाए। गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि व्यक्तियों का आवागमन एक राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकता है।गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में इस छूट का जिक्र किया है।

 अजय भल्ला ने अपने पत्र में अनलॉक में छूट के लिए जारी गाइडलाइन पर जोर देते हुए  कहा,’अनलॉक’ के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में 25  मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन किया गया था। एक जून से नियमों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरु हो गई है।

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