The Prohibition of Child Marriage Bill: विवाह संशोधन बिल 2021 लोकसभा में हुआ पेश

The Prohibition of Child Marriage Bill

The Prohibition of Child Marriage Bill: लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने से संबंधित बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विवाह संशोधन बिल 2021 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश किया। जिसमें मौजूदा लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने का प्रावधान है। लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के दो साल बाद अमल में लाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि कानून पारित हो जाने के बाद सभी धर्मों और सभी जातियों पर कानून लागू होगा।

The Prohibition of Child Marriage Bill: विपक्ष ने किया विरोध

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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि ये बिल आर्टिकल 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। साथ ही ये भी कहा कि 18 साल की लड़की प्रधामंत्री चुन सकती है, तो फिर 18 साल की उम्र में शादी के अधिकार को क्यों खत्म किया जा रहा है।

 

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