लखनऊ: केंद्र सरकार के अनलॉक- 4 (Unlock-4) की घोषणा के साथ ही राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिती को देखते हुए गाइडलाइन जारी करनी शुरू कर दी है। इसी तहत यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने भी सूबे में अनलॉक-4 के तहत गाइडलाइन (Guideline) जारी किया है। जिसमें कई गतिविधियों की इजाजत दी गई है।
योगी सरकार के जारी किए गए अनलॉक की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 7 सितंबर से राज्य में मेट्रो रेल सेवा को फिर से बहाल किया जाएगा। साथ ही 21 सितंबर से सभी स्कूलों में टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। इतना ही नहीं 21 सितंबर से राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अपनी मर्जी से स्कूल जाने की छूट होगी।
वहीं प्रदेशभर में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य सामूहिक आयोजनों को करने की इजाजत दी गई है, लेकिन इन आयोजनों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ फेस मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है। 20 सितंबर तक शादी विवाह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
यूपी सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक सभी सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर फिलहाल बंद ही रहेंगे, लेकिन ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू किया जा सकता है। साथ ही जो इलाके कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर हैं, और जहां कोरोना संक्रमण के केस नहीं हैं वहां लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।