शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा 9 सितंबर तक NCB रिमांड में

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए मोड़ आते जा रहे हैं, शुक्रवार देर शाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती (Shovik Chakraborty) और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant singh Rajput) के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा (Samual Miranda) को हिरासत में लिया था। शनिवार 5 सितंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां शोविक चक्रवर्ती का पक्ष उनके वकील सतीश मानशिंदे (satish mansinde) ने रखा और उन्हें रिमांड में ना भेजे जाने की पैरवी की। वहीं कोर्ट ने दलील दी कि ड्रग चैट में शोविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड में रखना जरूरी है। इसीलिए शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में भेजा गया है।

रिया से होगा सामना

जैसे-जैसे यह केस आगे बढ़ रहा है रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आगे की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से उनके भाई शोविक चक्रवर्ती का सामना करा सकती है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले दीपेश सावंत (Deepesh Sawant) से भी शोविक चक्रवर्ती का सामना करा कर पूछताछ कर सकते हैं। इससे पहले गिरफ्तार ड्रग पेडलर जैद (Zaid) और बासित (Basit) ने शोविक चक्रवर्ती से संबंध होने की बात कबूल की है।

ड्रग पैडलर से सीधा संबंध

एनसीबी की पूछताछ में शोविक चक्रवर्ती ने कबूला था कि उनकी बहन रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स की खरीदारी भी शोविक चक्रवर्ती ने रिया के ही क्रेडिट कार्ड से की थी। इस सिलसिले में आगे की पूछताछ के लिए 6 सितंबर रविवार को एनसीबी रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार ड्रग पेडलर जैद और बासित ने जमानत की अर्जी डाली थी पर उनकी यह मांग खारिज हो गई क्योंकि उन दोनों से सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती के सीधा संबंध है। दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि इन्हीं दोनों से वो ड्रग्स खरीदते थे।

एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि वह इन अपराधियों को रिमांड में रखकर और पूछताछ करना चाहते हैं जिससे ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को काफी भांडा फूट सके। शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के अलावा एक ड्रग पेडलर इब्राहिम कैजान को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। एनसीबी ने इब्राहिम कैजान को रिमांड में लेने की मांग नहीं की थी इसलिए कोर्ट ने 14 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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