पीएम केयर्स फंड NDRF में ट्रांसफर करने की याचिका SC में खारिज

दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट(SC) की सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) को तगड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने CPIL की  उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पीएम केयर्स फंड (PM CARES FUND) को एनडीआरएफ (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड एक अलग चैरिटी है जिसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि नई राष्ट्रीय आपदा राहत योजना बमाने की कोई जरूरत नहीं है।साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में  दान कर सकता है।

क्या है पूरा मामला

याचिकाकर्ता एनजीओ CPIL का  दावा था कि डीएम एक्ट के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर्स फंड बनाया गया। डीएम एक्ट के मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इस मामले पर केंद्र सरकार ने 8 जुलाई को अपना जवाब दाखिल किया था और  अपने हलफनामे मेंएनजीओ के सभी तर्कों को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित एक कोष है और अतीत में इस तर्ज पर कई ऐसे कोष बनाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि पीएम केयर्स फंड स्वैच्छिक फंड है जबकि एसडीआरएफ फंड बजट आवंटन के दायरे में हैं।

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