शाहीन बाग पर SC सख्त, अनिश्चित काल तक पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते कब्जा

नई दिल्ली: CAA और NRC के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन के विरोध में जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई गईं थी, उन पर बुधवार को सुनवाई हुई ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनों के लिए सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक के लिए कब्जा नहीं जमाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर बैठकों के लिए रोक तो नहीं लगाई जा सकती लेकिन ऐसे प्रदर्शन तय स्थानों पर ही होनें चाहिए। लोगों के आने-जाने के अधिकार को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोका जा सकता है। प्रदर्शन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो।

आपको बता दें कि फरवरी 2020 में वकील अमित साहनी ( Amit Sahni) ने शहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ एक याचिका दायर किया था। उनका कहना था कि शाहीन बाग(Shaheen Bagh) और कालिंदी कुंज(kalindi kunj) के बीच के सड़क को खाली करवाया जाए। उन्होंने अपने याचिका में प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन के लिए किसी और जगह पर शिफ्ट करने की बात कही थी ।


 

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