RTE अधिनियम : लाभार्थी बच्चों के दाखिले से मना करने पर 22 स्कूलों को नोटिस

गौतमबुद्धनगर: नोएडा (NOIDA) में निजी स्कूल (PRIVATE SCHOOL) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अधिनियम का सही तरह से पालन न करने और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला देने से इनकार करने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग दो दर्जन प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है।

मामला जब जिलाधिकारी सुहास एल वाई  (DM SUHAS L.Y) के सामने आया तो उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी (Basic Education Officer) को जांच का आदेश दिया। इसके बाद सोमवार को 6 सदस्यीय एक टीम का गठन किया गया, जो स्कूलों में जाकर पड़ताल कर रही है।

गौतमबुद्धनगर जिले में प्रथम चरण में कुल 4761 आवेदन के सापेक्ष 310, द्वितीय चरण में कुल 1500 आवेदन के सापेक्ष 1617 एवं तृतीय चरण में कुल 858 आवेदन के सापेक्ष 316 बच्चों को विद्यालय आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया।

वहीं प्रथम दो चरण में कुल 6261 बच्चों ने आरटीई अधिनियम (RTE Act) के तहत लाभ के लिए आवेदन किया था, जो 6-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

इनमें 3717 बच्चों को  स्कूल आवंटन हुआ, जिसके तहत लगभग 952 बच्चों का प्रवेश संबंधित स्कूलों द्वारा कर लिया गया है। कुछ स्कूलों द्वारा RTE कोटे के अंतर्गत प्रवेश नहीं लिए जाने के संबंध में अभिभावकों से शिकायत मिली।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) धीरेंद्र कुमार (DHEERENDRA KUMAR) ने कानून लागू न करने की शिकायत करते हुए कहा कि आरटीई कोटे के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों का प्रवेश लेने से मना करने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की एक टीम ने सोमवार को दो प्राइवेट स्कूलों में जाकर निरीक्षण भी किया।

जिले के शिक्षा विभाग ने RTE लागू न करने पर इससे पहले भी 58 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया है। वहीं सोमवार को दूसरी बार 22 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है।

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