Reduce Disturbed Areas Under AFSPA: नागालैंड, असम और मणिपुर से AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का लिया गया फैसला

Reduce Disturbed Areas Under AFSPA

Reduce Disturbed Areas Under AFSPA: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मामलों में 31 मार्च को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 3 पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को घटाने का फैसला लिया है। इस मामले पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कि महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।

ये भी पढ़ें- UP Board English Exam Date: जानिएं क्या है 30 मार्च को रद्द हुई अंग्रेजी की परीक्षा की नई तारीख

Reduce Disturbed Areas Under AFSPA: अमित शाह ने किया ट्वीट

आपको बता दें, ये बात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को ट्वीट करके दी। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में ये जानकारी भी दी कि “AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है।”

Reduce Disturbed Areas Under AFSPA: अमित शाह ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद

Reduce Disturbed Areas Under AFSPA
Reduce Disturbed Areas Under AFSPA

इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि, “नरेंद्र मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता से, हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं।”

Reduce Disturbed Areas Under AFSPA: क्या है सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून

Reduce Disturbed Areas Under AFSPA
Reduce Disturbed Areas Under AFSPA

सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA) 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। इस कानून के बनने से उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर राज्यों में सेना को कार्यवाही में मदद मिलती है। वहीं, जब 1989 के जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इस कानून को जम्मू और कश्मीर में भी लागू किर दिया गया था।

Reduce Disturbed Areas Under AFSPA: कब लागू किया जाता है AFSPA

आपको बता दें, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में तब लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ या डिस्टर्बड एरिया एक्ट (Disturbed Area Act) घोषित कर देती है। AFSPA केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है, जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। कानून लागू होते ही उस एरिया के किसी भी संदिग्ध शख्स के खिलाफ सेना कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

खबरों के साथ बने रहने के लिए प्रताप किरण को फेसबुक पर फॉलों करने के लिए यहां क्लिक करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *