NEW DELHI: लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिध्दू को आज कोर्ट से जमानत(BAIL) मिल गई है।दीप सिध्दू को लाल किला हिंसा (RED FORT VIOLENCE) के आरोप में 8 फरवरी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी दीप सिध्दू को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने 30,000 रुपये के निजी मुचलके (Private bonds) पर जमानत दें दी है। कोर्ट ने जमानत के साथ जो शर्त लगाई है उसके अनुसार सिध्दू को पुलिस स्टेशन में हाजरी लगानी होगी, और अपना पासपोर्ट जमा करने के साथ ही फोन नंबर नहीं बदलना होगा।
लाल किले की प्राचीर (RED FORT VIOLENCE)पर जबरन लगाया धार्मिक झंडा
आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों (Kisan Andolan) की ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर लाल किले के अंदर जबरन घुस गये थे। लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाया था। इस दौरान हुई हिंसा में करीब 500 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हो गई थी।
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कोर्ट में दीप सिध्दू के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ (Against the client) कोई भी सबूत नही है। जिससे पता चलता हो कि हिंसा के लिए लोंगो कोदीप सिध्दू के द्वारा भड़काया गया हो। उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड (Farmer Tractor Parade) के लिए किसान नेताओं द्वारा ही आव्हान किया गया था। जबकि सिध्दू ने लाल किले पहुचने के लिए किसी को भी कॉल नही की थी। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि दीप सिध्दू के लाल किला पहुचनें के बाद ही पुलिस पर हमला हुआ।
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