अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राजीव सक्सेना को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली:  दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही 3,600 करोड़ रुपये की अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हैलीकॉप्टर डील घोटाला मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी गई।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की श्योरिटी पर अंतरिम जमानत दे दी। उनकी जमानत अर्जी का जांच एजेंसी ने कड़ा विरोध किया था और अब इस पर बहस के लिए मामला 11 दिसंबर को आएगा।

19 सितंबर को, एजेंसी ने मामले के संबंध में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल और सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने तब इसका संज्ञान लिया था और आरोपी को 23 अक्टूबर को तलब किया था।

सक्सेना, कुछ अन्य आरोपियों के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। जो लोग सुनवाई के दौरान हाजिर हुए उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया, जबकि अन्य ने छूट की अर्जी दी।

यह मामला इटली के रक्षा निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फिनमेकेनिका (जिसे अब लियोनाडरे के नाम से जाना जाता है) द्वारा बनाए गए 12 एडब्ल्यू-101 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 3,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की फेरी से संबंधित है। सौदे में कथित तौर पर बिचौलियों और अन्य लोगों को रिश्वत दी गई थी। 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा खरीद को मंजूरी दी गई थी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *