कोरोना महामारी के बाद जब नौकरी का खतरा बढ़ता दिख रहा है, ऐसे में अमरिंदर सिंह सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया। जिसमें सभी मंत्रियों की सहमति से यह घोषणा की गई है कि पंजाब में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा।इसके अलावा नौकरी संबंधित अधिनियमों में भी संशोधन किया गया है।
कैप्टन सिंह का यह फैसला निश्चित रूप से पंजाब में महिलाओं के उत्थान को लेकर एक बड़ा कदम साबित होगा। पंजाब ही नहीं देश में भी काफी लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि जब शिक्षा में 33% आरक्षण है तो नौकरी में क्यों नहीं।
मुख्यमंत्री की कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले से पंजाब की महिलाओं में उत्साह और हर्ष का माहौल है। इसके साथ ही कैबिनेट में एक और घोषणा की गई है जल्द ही पंजाब सरकार राज्य में बड़ी भर्ती का ऐलान कर सकती है। आज पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 को भी मंजूरी दे दी। जिसके बाद सीधे तौर पर इस फैसले को लागू किया जा सके।
इसके अलावा पंजाब सरकार ने समयबद्ध तरीके से अदालती मामलों / कानूनी मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग- III) नियम, 1976 में संशोधन कर क्लर्क (कानूनी) कैडर के गठन के लिए सफलतापूर्वक भर्ती की भी स्वीकृति दे दी है।
आज की केबिनेट बैठक में नौकरी संबंधित मामलों पर ज्यादा जोर रहा।जिसके तहत कैबिनेट ने राज्य रोजगार योजना, 2020-22 को भी मंजूरी दी गई है।इस सभी फैसलों से पंजाब की महिलाओं विशेष कर युवा वर्ग की महिलाओं और अन्य युवाओं को भी लाभ मिलेगा।