पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व भारतीय मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में भारत के पूर्व सीजेआई के न्यायाधीश ( judge) पद पर रहने के दौरान आचरण की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों के पैनल के गठन की मांग की गई थी। बता दें कि रंजन गोगोई अब राज्यसभा सदस्य (Rajya Sabha member) हैं।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने जनहित याचिका को गैरजरूरी बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बीते दो सालों में सुनवाई के लिए जोर नहीं दिया और वैसे भी न्यायमूर्ति गोगोई का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। बता दें गोगोई पिछले वर्ष 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे।

अनियमितताओं की जांच करने की मांग

पीठ ने कहा, बीते दो साल में आपने सुनवाई के लिए जोर क्यों नहीं दिया? उनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका हैं इसलिए अब यह याचिका निरर्थक हो चुकी है। याचिकाकर्ता अरूण रामचंद्र हुबलीकर ने याचिका में न्यायमूर्ति गोगोई के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं (Irregularities) की जांच करने की मांग की थी। हालांकि पीठ ने जवाब दिया, माफ कीजिए, हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं

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