Night Curfew in Delhi: दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का एलान हुआ है। आगामी 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Delhi) के तहत रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से न निकलने के मना किया गया है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ही कहा था कि रात का कर्फ्यू वगाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कर्फ्यू की समयावधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तय की गई है।
आज रात से दिल्ली (Night Curfew in Delhi) में लगेगा नाइट कर्फ्यू
नाइट कर्फ्यू में रात से सुबह तक लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने- फिरने की मनाही होती है। दिल्ली आपदा प्राधिकरण के मुताबिक, दिल्ली में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू (Night Curfew in Delhi) की समयावधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तय की गई है। इस दौरान तमाम तरह के प्रतिबंध रहेंगे। इसका मकसद कोरोना वायरस के खतरे और प्रभाव को फैलने से रोकना है।
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इन्हें मिलेगी छूट-
- निजी डॉक्टर
- नर्स
- पैरामेडिकल स्टाफ
- प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के पत्रकार
- जो यात्री एयरपोर्ट जा रहे होंगे उन्हें भी छूट हासिल है, बशर्ते वह अपना टिकट दिखाएं।
- नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक सामान्य रहेगा यानी लोग अन्य राज्यों से आ सकेंगे।
- नाइट कर्फ्यू में भी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए पास लेना होगा।
- ई-पास लेकर सब्जी और फल विक्रेता, मेडिकल से जुड़े लोग आ-जा सकेंगे।
- पेट्रोल पंप ओर मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे।
दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होते हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंडलॉकडाउन लगाया है। वीकेंड लॉकडाउन के तहत रोजाना रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य गतिविधियों पर रोक है। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में 50 फीसद क्षमता के साथ काम होगा, निजी दफ्तर में वर्क फ्राम होम के निर्देश दिए गए हैं। फिल्मों एवं धारावाहिकों की शूटिंग होती रहेगी, लेकिन भीड़ की संभावना वाले सीन से बचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, अंतिम संस्कार में 20 और विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे, सब्जी मंडियां खुली रहेंगी।