जम्मू और कश्मीर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा फिलहाल 19 अगस्त तक के लिए प्रतिबंधित रहेगी। ये फैसला बीते बुधवार को लिया गया। जिसके मुताबिक 19 अगस्त, 2020 तक केंद्र शासित प्रदेश में हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने की बात कही गई।
प्रमुख गृह सचिव की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि मोबाइल डेटा सेवाओं के जरिए सुरक्षा बलों राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों पर हमले की योजना बनाई जाती है। इसके साथ ही आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और उसे अंजाम दिया जाता है। इसलिए राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके साथ ही जारी किए गए आदेश में ये भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में आने वाले हफ्तों में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। जिस वजह से फिलहाल के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध को 19 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। वहीं मोबाइल डेटा में इंटरनेट 2G की स्पीड से ही चलेगी।
आपको बता दें बीते 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाई-स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
बीते साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। तो वहीं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग दो राज्य घोषित किया गया था। जिसके बाद से ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है।