बिहार में पुलिस महकमे में प्रमोशन के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इस बारे में बिहार पुलिस मुख्यालय के स्थापना और विधि प्रभाग ने बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया है जिसमें इस बदलाव के विषय में जानकारी दी गई है। बता दें विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों का समय-समय फिजिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य होगा। ये ट्रेनिंग दो पार्ट में करनी होगी। पहली ट्रेनिंग क्वालीफाई करने वाले पुलिसकर्मियों को ही पहला प्रमोशन मिलेगा। वहीं दूसरे प्रोमोशन के लिए भी दूसरी ट्रेनिंग क्वालीफाई करनी पड़ेगी।
आपको बता दें IPS के पदाधिकारियों के लिए आधारभूत ट्रेनिंग के बाद सेवाकाल के दौरान तीन ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होता है। ये पुलिस कर्मियों के कार्यकुशलता की वृद्धि और प्रोमोशन के लिए भी जरूरी होता है। इसी तर्ज पर अब बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों और अवर निरीक्षक कोटि में सीधे नियुक्त पुलिस पदाधिकारियों के लिए सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया है।
आधारभूत प्रशिक्षण के अलावा बिहार पुलिस सेवक सभी पदाधिकारियों को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में संचालित होने वाले 2 अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवाकाल के दौरान भाग लेना जरूरी होगा। आपको बता दें इसमें पहली ट्रेनिंग सेवा अवधि के 7-10 साल के बीच और दूसरी ट्रेनिंग सेवा अवधि के 14-18 साल के बीच है। इस दोनों ट्रेनिंग कार्यक्रम की अवधि 48 कार्यदिवस की होगी, जो 8 हफ्तों में पूरा किया जाएगा।
इसके साथ ही दोनों ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग सिलेबस तैयार किया जाएगा। सिलेबस में इनडोर-आउटडोर कार्य शामिल होंगे। सभी विषयों की परीक्षा होगी जिसमें पास होना अनिवार्य होगा, विषयों का पूर्णांक और पास मार्क्स विभाग की ओर से तय किया जाएगा।
ट्रेनिंग के आखरी चरण में पुलिस कर्मियों को राज्य के बहार किसी दो पुलिस संस्थान के भ्रमण और वहां के लोगों के काम के अध्ययन के लिए भी जाएगा, जिसके बारे में सभी प्रशिक्षुओं को टूर रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा, इसके लिए भी मार्क्स का प्रावधान होगा।