अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे आस पड़ोस की मिठाई की दुकानों पर अच्छी क्वालिटी वाली मिठाईयां नहीं मिलती है। लोगों को यह तक नहीं पता चलता कि मिठाइयां कब की बनी हुई हैं ।ऐसे में आम लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए और खाने पीने के सामानों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए Food Safety and Standards Authority of India , FSSAI ने नए नियम जारी किए हैं।
नए नियमों के तहत सभी स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी अब बर्तनों और डिब्बों में रखी जाने वाली मिठाइयों के लिए ‘निर्माण की तारीख ‘ , ‘ कब तक इस्तेमाल की जा सकेगी’ इत्यादि जैसी जानकारियां देनी होंगी।
पहले से डब्बे में बंद रखी मिठाइयों के लिए ये नियम अनिवार्य होंगे। इसके अलावा खुले में बिकने वाली मिठाइयों के लिए भी उनके इस्तेमाल की अधिकतम तय सीमा की जानकारी व्यापारियों द्वारा दी जाएगी । ये नियम 1 अक्टूबर से पूरे देश भर में प्रभावी होंगे ।