New rules for restaurants: खाद्य पदार्थों से जुड़ा व्यवसाय करने वालों को अब FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। 1 अक्टूबर के बाद से बिना FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर का बिल देने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर चाहे तो दुकान बंद कर उसके मालिक के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।
New rules for restaurants- बिल पर FSSAI का 14 अंक का नंबर दर्शाना अनिवार्य
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर से सभी रेस्टोरेंट और मिठाई साथ ही अन्य खाने-पीने की दुकानों के लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया है। साथ ही दुकानों के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा जिसमें दुकान में बेंचे जाने वाले खाने के चीजों में इस्तेमाल होने वाले समान की जानकारी लिखी होगी। जैसे अगर तेल इस्तेमाल हो रहा है तो कौनसा तेल है।
New rules for restaurants- 1 अक्टूबर से सभी रेस्टोरेंट के लिए FSSAI पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
अब खाने के पैकेज्ड फूड लेबल पर FSSAI नंबर को लिखना अनिवार्य है। पहले रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के बिल में FSSAI का 14 डिजिट का नंबर बिल पर नहीं होता था। जिसकी वजह से ग्राहक को रेस्टोरेंट या दुकानदार की शिकायत करने में दिक्कत होती थी। जिसको दूर करने के लिए ये नीम बदले गए हैं।
New rules for restaurants-अगर ग्राहक को रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत करनी हो तो FSSAI की वेबसाइट पर कर सकता है
अब खाने के पैकेज्ड फूड लेबल पर FSSAI नंबर को लिखना अनिवार्य है। पहले रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के बिल में FSSAI का 14 डिजिट का नंबर बिल पर नहीं होता था। जिसकी वजह से ग्राहक को रेस्टोरेंट या दुकानदार की शिकायत करने में दिक्कत होती थी। जिसको दूर करने के लिए ये नीम बदले गए हैं।
रेस्टोरेंट और खाने की दुकान में खाने से संबंधित शिकायत करने के लिए यहाँ क्लिक करें
New rules for restaurants के अनुसार रेस्टोरेंट में खाने में उपयोग होने वाली वसतुओं की जानकारी ग्राहक को देना अनिवार्य है
अगर अब आपको किसी होटल रेस्टोरेंट या खाने की दुकान के समान की शिकायत करनी होगी तो आप FSSAI के पोर्टल पर जा कर कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, राज्य और कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी दर्ज करनी होगी।
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