नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो जरा संभल जाइए। खासतौर पर दिवाली के दिनों में आपको देना होगा खास ध्यान। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में किसी ने एक भी पटाखा फोड़ा तो उसकी खैर नहीं। एक पटाखा फोड़ने की सजा है पूरे 6 साल। दिल्ली में एक पटाखा (Firecracker) भी फोड़ा तो 6 साल तक की जेल हो सकती है।
इतना ही नहीं पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार एयर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगी। एयर एक्ट (Air Act) के तहत ही FIR दर्ज होगी। मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होगा कि वो आर्थिक तौर पर सजा देने के साथ-साथ दोषी को कम से कम डेढ़ साल और अधिक से अधिक 6 साल तक की सजा दे सकता है। आज दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पुलिस (Police) अधिकारियों, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की।
NGT और दिल्ली सरकार ने लगाई पटाखों पर रोक
कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखो पर रोक लगाई है। पटाखों पर यह बैन 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रहेगा। वहीं आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी दिल्ली में 30 नवंबर तक के लिए पटाखे चलाने पर बैन लगा दिया है। इस दौरान पटाखे खरीदना और बेचना पूरी तरह से बैन रहेगा। वहीं एनजीटी ने तो यह भी कहा है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं देशभर के किसी भी शहर में पटाखे सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस के अनुसार ही चलाए जा सकेंगे।
फिक्र है लोगों की जिंदगी की
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है, “दिल्ली के लोगों से मेरा निवेदन है कि बात सिर्फ जुर्माने की नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के लोगों की जिंदगी की है। एनजीटी के आदेश के अनुसार, दिल्ली उस जोन में है, जहां पर प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहां कोरोना के केस भी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। इसलिए सरकार ने पहले ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन कोरोना के केस लगातार बढ़ने की वजह से लोगों की जिदंगी पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया कि दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।