मथुरा: कोर्ट ने स्वीकार की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की याचिका

मथुरा: श्रीराम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला सुर्खियों में हैं। मथुरा सत्र न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण से सटी मस्जिद को हटाने की मांग खारिज होने की याचिका जिला जज की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।

अब इस याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के समीप बने ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा।

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला जज ने अपील स्वीकार कर ली है। यहां पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण से सटी शाही मस्जिद हटाने की मांग पर विपक्षियों को नोटिस जारी होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दी जानकारी है।

श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में श्री कृष्ण विराजमान और रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों की ओर से जिला जज की अदालत में दायर की गई। अपील के मामले में विपक्षियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पिछले दिनों सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में हुए समझौते को रद्द कर मस्जिद को हटाने और सारी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई थी।

30 सितंबर को सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ये कहकर दावा खारिज कर दिया था कि भक्तों को दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। आज इसी मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अपील स्‍वीकार कर ली गई है।

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