Lok Adalat:सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकांक्षा मिश्रा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अवगत कराया है। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार दिनांक 08 फरवरी 2020 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभो से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले सभी प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
जो भी वादी हों अपने न्यायालय में संपर्क कर के अपने वादों को लोक अदालत के लिए संदर्भित करा कर लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस लोक अदालत में किसी भी असुविधा होने पर जय प्रकाश पाण्डेय,अपर सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी तथा सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते हैं।