Lakhimpur Kheri Case Update: बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने की मांग तेज हो गई है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रावाई करते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकरा से अपना रूख साफ करने को कहा है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हत्याकांड की जांच SIT कर रही है। SIT ने और हत्याकांड मामले की जांच की निगरानी कर रहे जज ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये सिफारिश की है कि राज्य सरकार मामले के आरोपी आशिष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में एक अपील दायर करे।
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Lakhimpur Kheri Case Update: आरोपी आशिष मिश्रा की जमानत को रद्द करने की मांग
आपको बता दें, बीते 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आरोपी आशिष मिश्रा की जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मामले पर एक हलफनामा दाखिल किया था और बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार मामले के आरोपी आशिष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने पर विचार कर रही है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड की अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी।
Lakhimpur Kheri Case Update: एसआईटी प्रमुख ने जेठमलानी को लिखा पत्र
अपनी पिछली सुनवाई में इस मामले पर देश की शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा था कि अपनी सिफारिशों पर गृह विभाग के अपर सचिव को एसआईटी प्रमुख ने एक पत्र लिखा है। मामले पर सीजेआई एनवी रमण ने वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा है कि “मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने की सिफारिश की थी, इस पर आपका क्या रुख है?”
वहीं इस सीजेआई एनवी रमण के इस पत्र के जवाब में वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि इस मामले पर रिपोर्ट की जानकारी उन्हें नहीं है, इसके साथ ही राम जेठमलानी ने इसके लिए समय मांगा है।
Lakhimpur Kheri Case Update: जानिएं क्या है पूरा मामला
बीते 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों की कार से कुचलने से मौत हो गई थी। जिसके बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता और एक पत्रकार समेत ड्राइवर हरिओम की मौत हो गई थी। इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर निषाद और पत्रकार रमन कश्यप मारे गए थे।
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