ITR Form New Column: इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अब एक और नया कॉलम जोड़ा जाएगा। बता दें, नए वित्त वर्ष यानी 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी के लिए अलग से कॉलम जोड़ा जाएगा। बीते मंगलवार को पेश हुए आम बजट में क्रिप्टो करेंसी को वैध किए जाने और इस पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगाने की घोषणा के बाद नए वित्त वर्ष यानी 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई का ब्योरा देने के साथ साथ टैक्स का भुगतान करने के लिए एक और नया कॉलम जोड़ा गया है।
ITR Form New Column: क्रिप्टोकरेंसी पर 30 प्रतिशत का लगेगा टैक्स
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इस बाबत इनकम टैक्स विभाग की ओर से कहा गया कि क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए 30 प्रतिशत कर से टैक्स में निश्चितता आएगी। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगया जाएगा, जिसकी जानकारी कर दाताओं को आईटीआर फाइल करते समय फार्म में जानकारी देनी होगी।
ITR Form New Column: वित्त वर्ष 2022-23 जोड़ा गया नया प्रावधान
आपको बता दें, बीते मंगलवार को 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी के अलावा डिजिटल संपत्तियों की लेन-देन से होने वाले धनलाभ पर 30 प्रतिशत तक का टैक्स लगाया गया है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल संपत्तियों की लेन-देन से तय सीमा से अधिक धन लाभ होने पर अब एक फीसदी टीडीएस लगाने का प्रावधान भी वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में जोड़ा गया है। क्रिप्टों करेंसी पर लगने वाला टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा।
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