यूपी में शादी समारोह, सामूहिक आयोजनों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने के निर्देश

लखनऊ: लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश और सतर्क होने लगा है। सरकार ने एक बार फिर शादी-समारोहों, सभी सामूहिक आयोजनों में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित कर दी है।

यूपी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि बंद कमरे या हॉल में अधिकतम 100 लोग, जबकि खुले स्थान पर निर्धारित क्षमता से 40 फीसदी लोग शामिल हो सकेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। सोमवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी कर दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। शादी समारोहों में अब फिर से सौ लोगों के शामिल होने की सीमा तय कर दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी।

इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार और बच्चों को आमंत्रित करने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी।

एक अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने अनलॉक की जो गाइडलाइन जारी की थी, उससे लगने लगा था कि अब कोरोना वायरस संक्रमण खत्म हो रहा है। महीनों से लगे प्रतिबंध में ढील देते हुए 15 अक्टूबर से शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में सौ से बढ़ाकर अधिकतम दो सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति सरकार ने दी थी।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसलिए यहां भी बहुत सतर्क रहना होगा। लोग मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभिन्न संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ एक बैठक करें।

उन्होंने मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की अच्छे से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सभी की स्क्रीनिंग हो। एंबुलेंस सेवा सक्रिय रहें।

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