UP: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हुक्का बार पर लगा बैन

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सूबे में चल रहे तमाम हुक्का (Hookah Bar) बार को फौरन बंद करने का आदेश जारी किया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के मद्देनजर जस्टिस (Justice) शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया।

आपको बता दें प्रदेशभर में मौजूद रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य स्थानों पर चल रहे हुक्का बार को बंद कराने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्र हरगोविंद पांडेय ने एक जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में इसे रोकने के लिए लॉकडाउन समेत अन्य कई कड़े कदम उठाए गए लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा, अब कोरोना संक्रमण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। ऐसे में अगर रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा।

कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मुख्य सचिव को एक रोडमैप तैयार करने का आदेश भी दिया है और 30 सितंबर तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेशभर में चल रहे हुक्का बार को बंद कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को हाईकोर्ट के इस आदेश की एक कॉपी भेज दी गई है। और इसे जल्द से जल्द अमल में लाने के आदेश जारी किए गए हैं।

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