पाकिस्तान (Pakistan) की जेल में बंद कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में भारत (India) की ओर से कहा गया है कि कुलभूषण जाधव के मुकदमे के लिए भारतीय वकील भेजा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) की माने तो भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव मामले की पैरवी के लिए भारतीय वकील करने की बात कही है। बता दें इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत (International Court of Justice) ने फैसला सुनाया था कि जाधव केस में समीक्षा याचिका दाखिल करने की छूट मिलनी चाहिए।
इसके साथ ही भारत ने ये मांग भी रखी है कि कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई से पहले भारत को इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराया जाए। बता दें, पाकिस्तान ने भारत को अभी तक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई सजा-ए-मौत और सैन्य अदालत में उसके कोर्ट मार्शल के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। इन जरूरी कागज़ात के अलावा भारत ने पाकिस्तान से जाधव के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी भी मांगी है।
इस मामले पर बीते दिनों इस्लमाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्ता के कानून मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गई थी। इस्लमाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के कानून मंत्रालय को भारत उच्चायोग को एक बार फिर से कुलभूष जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए आग्रह करने की बात कही थी।
आपको बता दें बीते जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जाधव मामले में जो फैसला सुनाया था वो भारत के पक्ष में था। अदालत ने कहा था कि कुलभूषण जाधव के लिए भारतीय अधिकारियों को काउंस्लर संपर्क की इजाजत दी जाए, साथ ही दिए गए सजा-ए-मौत पर भी फिर से विचार किया जाए।