आयकर विभाग की पहल, अब बैंक देख सकेंगे अपने ग्राहकों की आयकर रिटर्न

नई दिल्ली: कोरोना काल में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बड़ा फैसला लिया है। जिससे आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) दाखिल नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकेगी। जिससे काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिल सके। इसके लिए आयकर विभाग ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Bank) के ग्राहकों की तरफ से दाखिल की गई आयकर रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू की है।

अब बैंक अपने ग्राहक के स्थायी खाता संख्या यानी पैन नंबर के मुताबिक उसकी दाखिल रिटर्न के बारे में जानकारी ले सकेंगे। जिससे ग्राहक एक बार में कितनी नगदी बैंक से निकाल रहा है, इस बात की भी जानकारी आयकर विभाग को मिल सके।

आपको बता दें, आयकर कानून 1961 में वित्त विधेयक में संशोधन कियाा गया है। जिसके तहत वित्त विधेयक 2020 में 1 जुलाई 2020 से रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS लागू करने के लिए नकद की निकासी की सीमा को घटकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
अब जिन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, और वो एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद रकम बैंक से निकालते हैं, तो ऐसे में अब नकद रकम की निकासी पर 5% TDS कटौती का नियम बनाया गया है।

बीते 31 अगस्त को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आयकर विभाग उस लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिनके साथ आयकर विभाग हर तरह की जानकारी साझा कर सकते हैं।

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