राजस्थान की सियासत में खींचतान अभी भी जारी है। राज्य में बीते कई दिनों से सचिन पायलट गुट और सूबे के सीएम अशोक गहलोत में जारी विचारों की लड़ाई अब राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच गई है।
राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जोशी ने सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की है।
वहीं सचिन पायलट के गुट ने भी शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल कर कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी नहीं करें। बता दें इस याचिका पर सुनवाई आज जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ करेगी।
बता दें विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि न्यायपालिका से कभी भी ये अपेक्षा नहीं की गयी थी कि वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगी, जिससे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो। विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्थान हाई कोर्ट के 21 जून के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध करते हुये कहा है कि ये सुनिश्चित करना शीर्ष अदालत का कर्तव्य है कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुये अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और संविधान में प्रदत्त ‘लक्ष्मण रेखा’ का पालन करें।
इस मामले पर बीते मंगलवार को हुई सुनवाई में कहा था कि 19 विधायकों की याचिका पर 24 जुलाई को उचित आदेश सुनायेगा। इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष के विधायकों को भेजे गए अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई है।
बता दें कांग्रेस ने पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिये विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। इसी शिकायत पर अध्यक्ष ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किए थे। वहीं दूसरी ओर पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो।