अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वॉरंटीन गाइडलाइंस जारी

कोरोना संकट काल में अब धीरे धीरे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राएं शुरू हो रही हैं। इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर सात दिन इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन और बाद में सात दिन होम क्वॉरंटीन में रहना होगा। ये नई गाइडलाइन यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रम को रोकने के लिए जारी किया गया है।

इसके साथ ही जारी की गई इस नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। जिसमें एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल (एपीएचओ) प्राइमरी स्क्रीनिंग करेंगे। इसमें सटीक, मास स्क्रीनिंग कैमरे की थर्मल माउंटेड स्क्रीनिंग भी शामिल है।

इस बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि हेल्थ का सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म सभी यात्रियों को डुप्लिकेट में भी भरना होगा। जो कि उनके अराइवल पर क्लेक्ट किए जाएंगे। पहले फेज के बाद यात्रियों को दिल्ली सरकार की एक सैकंडरी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा जिसके बाद उन्हें क्वॉरंटीन लोकेशन सेंटर पर जाना होगा। इसके साथ ही सभी यात्रियों को देश में आने के बाद पहले हवाई अड्डे वाले शहर में ही कम से कम सात दिनों के लिए क्वॉरंटीन रहना होगा।

इसके अलावा एक्सेप्शन की मांग करने वाले यात्रियों को एक्सेप्शन फॉर्म भरना होगा और अराइवल टर्मिनल के अंदर अधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा करनी होगी। अगर दिल्ली में क्वॉरंटीन एक्सेप्शन है और यात्री किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी अधिकारियों के साथ संबंधित राज्य में पहुंचने पर क्वॉरंटीन की व्यवस्था करनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *