21 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल, करना होगा इन गाइडलाइन्स का पालन

नई दिल्ली: देश में बढ़ती कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच स्कूलों (School) को 5 महीने बाद एक बार फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस बार बच्चों को स्कूल जाने से पहले कुछ खास नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।

बता दें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Health and Family Welfare) ने एक SOP जारी किया है। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इसके साथ ही अब सभी स्कूलों को राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर प्रदर्शित करना होगा।

जारी किए गए नए नियम के मुताबिक अब बच्चों को हर कक्षा में 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। साथ ही स्कूल में किसी भी तरह के भीड़ इकट्ठा होने जैसे स्कूल में होने वाली असेंबली और खेलकूद जैसी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
जिन शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के घर कंटेनमेंट जोन में हैं, उन्हें स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही स्कूल खुलने से पहले सभी स्कूलों को हाइपोक्लोराइट सोलूशन से सैनिटाइज किया जाएगा।

SOP के मुताबिक स्कूल खुलने के बाद भी बच्चों को पहले की तरह ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का ऑप्शन दिया जाएगा। अब केवल अपने 50 प्रतिशत शिक्षकों को ही स्कूल आकर पढ़ाने की इजाजत दी गई है। वहीं 9वीं और 12वीं के छात्र अपने अभिभावकों की इजाजत से स्कूल आ सकते हैं, इसे पूरी तरह से ऑप्शनल रखा गया है।

इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना को लेकर जो भी गाइड लाइन जारी की है उसका पालन करना अनिवार्य किया गया है। जिसमें स्कूल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग सेमत अन्य नियम शामिल हैं।

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