Fodder scam case: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए मंगलवार का दिन अमंगलकारी साबित हुआ। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की परेशानियां उस वक्त औऱ बढ़ गई जब रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के एक और मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार दिया और इसके साथ ही लालू को जेल भेजा गया।
चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले का काफी दिनों से इंतजार था जो आज आ गया। CBI स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
Fodder scam case: लालू प्रसाद यादव सहित 39 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को
इस मामले में विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को सबूत न मिलने की वजह से बरी कर दिया है। कोर्ट ने 36 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव सहित 39 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा। बता दें कि करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।
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राजनीतिक उठापटक के बीच लालू प्रसाद के खिलाफ आए इस फैसले ने राजद सर्मथकों की नींदे उड़ा दी है। इस घटना से झारखंड की राजनीति पर भले ही कोई असर न पड़े लेकिन बिहार की राजनीति पर असर जरूर पड़ेगा। राजद के साथ ही लालू परिवार की परेशानी बढ़ने वाली है। हाई कोर्ट रांची के फैसले से जहां राजद के लोग मायूस हैं तो भाजपा और जदयू खेमे में खुशी है।
Fodder scam case: रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया
सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों और सबूतों के आधार पर लालू यादव को दोषी पाया है। सीबीआई ने कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये वो लालू को दोषी करार दिये जाने के लिए पर्याप्त हैं। इसके साथ ही अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में शामिल कई अभियुक्तों को दोषी पाया है।
जबकि 24 अभियुक्त बरी किया गया है। राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक़,सनाउल हक़, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप,बलदेव साहू,रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा,अनिता प्रसाद,रमावतार शर्मा,चंचल सिन्हा,रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा,क्रांति सिंह, मधु मेहता बरी हुए है।
सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में फैसला सुनाया है। तत्कालीन बिहार के डोरंडा थाने में 17 फ़रवरी 1996 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। डोरंडा थाने में दर्ज कांड संख्या 60/96 को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 16 अप्रैल 1996 को टेकओवर किया था। हाई कोर्ट के फैसले से झारखंड से लेकर बिहार तक के राजद समर्थक मायूस हैं।
Fodder scam case: लालू को पिछले साल मई में मिली थी जमानत
बता दें कि चारा घोटाले के दूसरे मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को तीन साल तक जेल में रहने के बाद पिछले साल 1 मई को जेल से बाहर आए थे। हाई कोर्ट रांची से उन्हें 17 अप्रैल को जमानत मिली थी। इस दौरान वह एम्स दिल्ली में भर्ती थे। 1 मई को उन्हें एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। अब सजा के बाद एक बार फिर जेल यात्रा पर हैं।
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