GST: जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वालों को मिली छूट ,जाने किस तरह मिलेगी छूट

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GST: सरकार (Government of India) ने कोरोना के प्रकोप देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी (GST) वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट किया, ‘‘आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग (Election commission) से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 (GST-9) और जीएसटीआर 9सी (GST-R9C) के तहत वार्षिक रिटर्न (Annual return)  दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।’’

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इससे पहले भी सरकार ने मई में कोरोना संक्रमण (Goronavairus) की वजह से  2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न (Annual GST return) दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था।

जीएसटीआर-9 (GST-R9C) एक वार्षिक रिटर्न (Annual return) है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST)शासन के तहत दाखिल किया जाता है। इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है। इस छूट से व्यापारी वर्ग को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है।

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